मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एनआईसी के सहयोग से, एक पोर्टल यानी वेबसाइट बनाए

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एनआईसी के सहयोग से, एक पोर्टल यानी वेबसाइट बनाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राज्यों को 31 जुलाई 2021 को या उससे पहले प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन के वितरण के लिए योजनाएं लागू करनी हैं. ये योजना जब तक महामारी है, तब तक जारी रहेगी।"

अदालत ने आदेश दिया, "सरकार अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 के तहत सभी प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को पंजीकृत करे।"

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारें उन्हीं जगहों पर कम्युनिटी किचन स्थापित करें जहां मज़दूरों की संख्या अधिक है। अदालत ने कहा कि कामगारों भोजन की व्यवस्था, महामारी के खत्म होने जारी रखी जाए

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