• उन्नाव रेप पीड़िता के दुर्घटना मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी  
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को यह कहते हुए बरी कर दिया कि वर्तमान मामले में सेंगर के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य आरोपियों को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया कि इन आरोपियों सेंगर, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह और अवध सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है. हालांकि कोर्ट ने चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 21 दिसंबर को चारों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने के लिए इसे सूचीबद्ध करें. इन आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं.

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