उपसंहार न्यूज I आरटीई प्रवेश का मतलब है शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के मुफ्त प्रवेश I यह अधिनियम वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है I RTE के तहत बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ऑनलाइन प्रक्रिया से बच्चो को निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु आवंटन करता हैं परन्तु पिछले वर्षो की तरह कानपुर के बड़े बड़े निजी विद्यालय इस वर्ष भी विभाग द्वारा आवंटित बच्चो के एडमिशन नहीं ले रहे हैं I आपको बताते चले निजी स्कूलों को प्रवेश न लेने का कोई अधिकार नहीं है और प्रवेश न लेने पर मान्यता प्रत्याहरण, प्राथमिकी दर्ज होने, RTI एवं अन्य अधिनियमो में जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है जिसके नोटिस बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को भेजे जा रहे है फिर भी निजी विद्यालय RTE के तहत आवंटित बच्चो के एडमिशन लेने को तैयार नहीं हैं I BEO, BSA एवं IGRS पर अनेको शिकायते होने के बाद भी सम्बंधित अधिकारियो के कानो में जूं तक नहीं रेंग रही हैं I पूर्व में भी विद्यालयों पर कोई कार्यवाही न होने से विद्यालयों के हौसले बुलंद हैं I पदमपत सिंघानिया, आनंद राम जयपुरिया, एस्कॉर्ट वर्ल्ड जैसे निजी स्कूलों में परिजन चक्कर लगा लगा कर परेशान हैं I   

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